◆“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान
◆ दहेज हत्या के दोषी 01 अभियुक्ता सहित 02 अभियुक्तों को मा. न्यायालय द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को ₹11000/- अर्थदंड से किया गया दंडित
◆वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा
दिनांक-21.08.2016 को थाना गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत अभियुक्तगण के विरुद्ध दहेज हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग मुअसं- 205/2016 अन्तर्गत धारा 304बी, 498ए व 323 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र मा. न्यायालय प्रेषित किया गया।
डॉ. मीनाक्षी कात्यायन, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है. पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक विनय बिंद व दिनेश कुमार पांडे की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक-24.08.2023 को मा. न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.) भदोही द्वारा आरोपीगण
- 1. सत्यप्रकाश पुत्र शिवबली उपाध्याय
- 2. शिवबली पुत्र स्व. रामराज उपाध्याय
- 3. श्रीमती ज्ञानमती पत्नी शिवबली उपाध्याय
उपरोक्त निवासीगण बरजीकला (थाना गोपीगंज जनपद भदोही) को धारा 304बी भादवि में सश्रम आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को धारा -498ए भादवि में 03 वर्ष कारावास व ₹5000/-रुपये के अर्थदण्ड, प्रत्येक को धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹1000 अर्थदण्ड एवं प्रत्येक को धारा- 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 02 वर्ष सश्रम कारावास व ₹5000 अर्थदंड कुल *₹11000/-* अर्थदंड से दण्डित किया गया।
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