उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को अल्टीमेटम दिया है कि वे 31 जनवरी तक क्रैश गार्ड (बंफर) या बुल बार को हटा लें। इसके बाद भी अगर वाहन में बंफर लगा मिला, तो 5 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। एक फरवरी से अभियान चलाकर इसकी जांच की जाएगी। इस संबंध में शनिवार को परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने आदेश जारी किया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के सभी संभागीय परिवहन और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को भेजे आदेश में परिवहन आयुक्त ने कहा है कि एक फरवरी से जिस वाहन में क्रैश गार्ड या बुल बार लगा पाया जाए तो, उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के तहत कार्रवाई करके 5 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाए। उक्त आदेश के बाद आपके पास इनोवा हो या चार पहिया कार सतर्कता से पालन जरूरी है।
यह है तर्क – परिवहन विभाग का मानना है कि वाहन में क्रैश गार्ड या बुल बार वाहन मालिक खूबसूरती या दुर्घटना के दौरान गाड़ी को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए लगाते हैं। लेकिन विभाग का मानना है कि इससे सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इसके लिए वाहन मालिक जिम्मेदार हैं। परिवहन आयुक्त के मुताबिक सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन में क्रैश गार्ड लगवाना जानलेवा साबित हो रहा है।