मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ‘मिशन बिगन अगेन’ के तहत लॉकडाउन में शिथिल करने की घोषणा की थी, उसी के तहत संडे से तीसरा फेज खुलेगा। 3 से 5 जून की सेवाओं में छूट शुरू हो गई है, वहीं आगामी 8 जून से सभी निजी कार्यालय सशर्त शुरू हो जाएंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने कल अध्यादेश जारी किया है।
गौरतलब हो कि राज्य सरकार ने निजी कार्यालय शुरू करने की अनुमति दे दी है। अध्यादेश में स्पष्ट किया गया है कि निजी कार्यालय में दस प्रतिशत या 10 कर्मचारी के साथ कामकाज शुरू कर सकते हैं। आगामी 8 जून से यह अनुमति दी गई है। अन्य कर्मचारियों को घर से काम करना होगा।कार्यालय शुरू करनेवाली कंपनियों को कर्मचारियों की स्वच्छता, सावधानी सहित अन्य सभी सरकारी शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। अगले रविवार से समाचार पत्रों को वितरित करने की अनुमति दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि अखबार विक्रेताओं को उन युवाओं का ध्यान रखना चाहिए, जो उन्हें समाचार पत्र वितरित करते हैं। साथ ही उन्हें मास्क और सैनिटाइजर जैसी सुविधाएं प्रदान करने आवश्यक होंगे। इसी के साथ महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था कार्यालय के कामकाज शुरू करनेवाले हैं, जिसमें सिखानेवालों को छोड़कर अन्य शिक्षण कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने की अनुमति दी गई है। ई-लर्निंग के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और परिणामों के काम की अनुमति दी है।
3 जून से दी गई छूट में प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, पेस्ट कंट्रोल और तकनीशियन का काम करनेवालों का समावेश है। गैरेज शुरू करने की अनुमति केवल दोपहर तक दी गई है। बता दें कि सरकारी कार्यालय में १५ प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति दी गई है जबकि पहले यह उपस्थिति 5 प्रतिशत थी। इसी प्रकार समूहों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी गई है। शारीरिक व्यायाम के लिए कुछ समय के लिए बाहर जाने की अनुमति दी गई है। पास के खुले स्थानों का उपयोग करने की भी अनुमति दी गई है परंतु दूर जाने पर रोक है।
5 जून से दी जानेवाली छूट में मॉल्स और मार्केट कांप्लेक्स को छोड़कर सभी मार्केट, दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए सम और विषम फॉर्म्युला का उपयोग होगा। सम तारीख के दिन एक रास्ते की दुकानें तो विषम तारीख को सामने के रास्ते की दुकानें खुली रहेंगी। कपड़े की दुकानों के चेंजिंग और ट्रायल रूम बंद रहेंगे। दुकान पर भीड़ न हो, इसकी जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। इसके लिए टोकन पद्धति, होम डिलिवरी जैसे पर्याय का उपयोग करना होगा। खरीददारी के लिए लोगों को संभव हो तो पैदल या साइकिल से बाजार में जाने का सुझाव दिया गया है। अत्यावश्यक वस्तुओं के खरीदने के सिवाय अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए दूर जाने पर प्रतिबंध है। खरीदी के लिए भीड़ होने पर स्थानीय प्रशासन दुकान को बंद करने का निर्णय ले सकता है। 8 जून से जिन बातों की छूट दी गई है, उसमें सभी निजी कार्यालय में 10 प्रतिशत उपस्थिति अथवा 10 लोगों की अनुमति दी गई है। बाकी अन्य लोगों को वर्क फ्रॉम होम का पर्याय है। काम की जगह पर पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह अत्यावश्यक सेवा के लिए टैक्सी चालक और 1 सवारी, रिक्शाचालक और 2 सवारी, निजी चारपहिया चालक और 2 सवारी और दोपहिया पर केवल एक व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति दी गई है। अनुमति देने के बाद शुरू की गई सेवा के बाद सरकार या किसी यंत्रणा की मंजूरी लेने की आवश्यकता नही है। खुला स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्टेडियम और खुले मैदान में व्यायाम के करने के लिए अनुमति दी गई है। केवल ग्रुप में व्यायाम करने की अनुमति नहीं दी गई है।
स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्टेडियम के अंतर्गत भाग में कोई अनुमति नहीँ दी गई है। जिले के अंतर्गत बस सेवा 50 प्रतिशत प्रवासी की क्षमता से चलाने की अनुमति दी गई है। सभी मार्केट, दुकानें सुबह 9 से शाम बजे 5 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी गई है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा बंद रहेंगी। मेट्रो, स्वीमिंग पूल, जिम, सिनेमागृह, धार्मिक स्थल, सेलून, स्पॉ, ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे।
